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संक्रमण बचाव के लिये 18 से 25 जुलाई तक चलेगा विशेष अभियान


श्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार 18 जुलाई से 25 जुलाई तक एक विशेष अभियान चलाकर गृह विभाग के आदेशानुसार गाईडलाईन में वर्णित अपराधों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए जुर्मानें की राशि से दण्डित करेंगे। 
विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित करने के परिपेक्ष में संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा संक्रमण की श्रंृखला को तोड़ने व आमजन का जीवन बचाने हेतु व्यापक लोकहित में राज्य सरकार द्वारा निरन्तर विभिन्न प्रयास किये जा रहे है। इसके अलावा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यक आदेश, एडवाईजरी व दिशा निर्देशों की पालना करवाने के लिये उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हैड कांस्टेबल एवं उनसे उपर के पुलिस विभाग के अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सफाई निरीक्षक एवं उनसे उपर के नगर निकाय के अधिकारी तथा सचिव मंडी समिति को जुर्मानें से दण्डित करने हेतु अधिकृत किया गया है। अधिकृत अधिकारी विशेष अभियान के दौरान अपने-अपने क्षेत्र में निर्देशों की अवहेलना करने वाले नागरिकों को दण्डित करने का कार्य किया जायेगा। 

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