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चालान के लिये अधिकारी किये अधिकृत


श्रीगंगानगर,। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित करने के परिपेक्ष में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु संक्रमण की श्रंृखला को तोड़ने व आमजन का जीवन बचाने हेतु व्यापक लोकहित में राज्य सरकार द्वारा निरन्तर सभी संभव प्रयास किये जा रहे है। इसके अलावा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक आदेश, एडवाईजरी व दिशा निर्देशों की पालना करवाने के लिये उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हैड कांस्टेबल एवं उनसे उपर के पुलिस विभाग के अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सफाई निरीक्षक एवं उनसे उपर के नगर निकाय के अधिकारी तथा सचिव मंडी समिति को जुर्मानें से दण्डित करने हेतु अधिकृत किया गया है। 
जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अभियान 1 अगस्त 2020 तक बढ़ाया जाता है। गृह विभाग के आदेशानुसार वर्णित अपराधों के संबंध में कार्यवाही करते हुए जुर्माना राशि से दण्डित कर जुर्माना राशि हैड में दण्डाधिकारी न्यायालय में जमा करवाकर प्रतिदिन की निरीक्षण  रिपोर्ट की सूचना संलग्न प्रपत्र में संबंधित उपखण्ड अधिकारी को भिजवायेंगे तथा समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र की संकंलित सूचना अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सतर्कता श्रीगंगानगर को ईमेल आईडीjudcollsgnr@gmail.com  , व्हाॅटस एप नम्बर 9829067097 एवं 9887605684 पर उसी दिवस सायं 6 बजे तक प्रेषित करेंगे। 
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