श्रीगंगानगर,। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए आॅनलाईन लोक अदालत का आयोजन 22 अगस्त 2020 को किया जाना प्रस्तावित है। यह आॅनलाईन लोक अदालत बैंक ऋण, 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम धन वसूली मामले, एम.ए.सी.टी. विषयों से संबंधित प्रकरणों के लिए आयोजित की जावेगी। इस आॅनलाईन लोक अदालत में समा प्लेटफार्म जो कि आॅनलाईन डिस्पयूट रेजुलेशन प्लेटफार्म है, की सहायता से आयोजित की जा रही है। इसमें इलेक्टाॅनिक माध्यम, व्हाटसअप, विडियो काॅलिंग से पक्षकारान से सम्पर्क कर प्रकरण के निस्तारण का प्रयास किया जायेगा। जोे पक्षकार अपने बैंक ऋण, 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम धन वसूली मामले, एम.ए.सी.टी. जो कि न्यायालयों में लम्बित है उन्हे इस राष्ट्रीय लोक अदालत की उक्त तिथि में रखवाकर राजीनामा द्वारा उसका निस्तारण करवाना चाहते है वे सम्बन्धित न्यायालय में सम्पर्क कर सकते है।
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