Advertisement

Advertisement

गाईडलाईन व निर्देशों की कड़ाई से हो पालना,कार्यक्रम की पूर्व सूचना प्रशासन को देना जरूरी

 आदेशानुसार अंतिम संस्कार हेतु 20 आदमी सोशल डिस्टेसिंग, मास्क सहित एवं विवाह समारोह हेतु 50 आदमी सोशल डिस्टेसिंग, मास्क सहित एवं कार्यक्रम का आयोजन संबंधित उपखण्ड अधिकारी को पूर्व सूचना देने की शर्त पर अनुमत की गई है।

श्रीगंगानगर। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने हेतु गृह विभाग राजस्थान सरकार के आदेशानुसार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृति, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएं एवं बड़े आयोजन प्रतिबंधित किये हुए है। 
जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आदेशानुसार अंतिम संस्कार हेतु 20 आदमी सोशल डिस्टेसिंग, मास्क सहित एवं विवाह समारोह हेतु 50 आदमी सोशल डिस्टेसिंग, मास्क सहित एवं कार्यक्रम का आयोजन संबंधित उपखण्ड अधिकारी को पूर्व सूचना देने की शर्त पर अनुमत की गई है। प्रायः देखने में आ रहा है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन प्रशासन को बिना पूर्व सूचना के ही किया जा रहा है। 
इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपके होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज पैलेस, संस्था, क्लब में होने वाले इस प्रकार के आयोजनों की पूर्व सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी को संबंधित द्वारा आवश्यक रूप से दी जावे। आयोजन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि कार्यक्रम निर्धारित व्यक्ति  सीमा, सोशल डिस्टेसिंग, मास्क आदि दिशा निर्देशों की पालना करते हुए ही आयोजित किया जाये। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement