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प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण श्रीगंगानगर जिले में जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित

30जुलाई से 30 अगस्त तक सभी कार्यस्थल सायं 7 बजे या पूर्व बंद कर 8 बजे तक कार्मिक घर पहुंच सकेंगे
श्रीगंगानगर, । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा के मध्यनजर गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार कन्टेन्मेंट जोन में लाॅकडाउन एवं इसके बाहर के क्षेत्रों में गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाईन्स के अनुसरण में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार राज्य में 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि के लिये लाॅकडाउन, अनलाॅक-2 के क्रियान्वयन के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 के अंतर्गत रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिये व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध के आदेश जारी किये गये थे। 
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने श्रीगंगानगर जिले में कोरोना पाॅजिटिव केस की बढ़ती हुई संख्या को मद्देनजर रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 4 तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश तथा गृह विभाग राजस्थान सरकार के आदेश द्वारा रेस्पोन्सिबल आॅफिसर के रूप में प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी किया है कि श्रीगंगानगर जिले में 30 जुलाई से 30 अगस्त 2020 तक सभी कार्यस्थल (दुकानें, कार्यालय, कारखाना आदि ) सायं 7 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिये जायेंगे ताकि इनका स्टाॅफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाये, जब तक कि खुले रहने बाबत जिला प्रशासन से इस संबंध में विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नही कर ली गयी हो एवं प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण श्रीगंगानगर जिले में जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर जन साधारण के आगमन, निर्गमन पर सख्त निषेध रहेगा तथा शेष आदेश यथावत रहेंगे। यह आदेश 30 जुलाई से 30 अगस्त 2020 को रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील होगा। 

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