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प्रतिबंधात्मक आदेश जारी सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध और जुर्माने से दण्डनीय


कोविड-19 को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश
श्रीगंगानगर, । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा के मध्यनजर गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार कन्टेन्मेन्ट जाॅन में लाॅकडाउन एवं इसके बाहर के क्षेत्रों में गृह मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई 2020 द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसरण में राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार राज्य में 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि के लिये लाॅकडाउन, अनलाॅक-2 के क्रियान्वयन के लिये आदेश जारी किये गये है। 
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत कोरोना वायरस से सार्वजनिक जीवन और स्वास्थ्य को संभावित खतरे और संक्रमण से बचाव के लिये आदेश प्रदान किये है। आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिये व्यक्तियों के आवागमन पर सख्य प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो डयूटी पर है, चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा, पैरा मेडिकल स्टाफ (राजकीय, निजी), आईटी और आईटीईएस कम्पनियों का स्टाॅफ, औद्योगिक इकाईयां, निर्माण गतिविधियां जो पारियों में संचालित होती है, चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिये कोई भी व्यक्ति, दवा की दुकानों के मालिक और स्टाॅफ, राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों पर व्यक्तियों का आवागमन, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन या बस स्टेण्ड से व्यक्तियों के घर, गन्तव्य स्थान तक आवागमन, ट्रक, माल वाहक जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे या खाली लौट रहे हो, का आवागमन पर लागू नही होगा। 
सभी विधालय, महाविधालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, व्यायाम शालाएं, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार (होटल, रेस्टोरेंट और क्लब, जिनकों पहले से ही खुला रहने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, के अलावा), आॅडिटोरियम, एसेम्बली हाॅल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे। शहरी, नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बडे स्थान जहाॅ लाॅकडाउन से पूर्व की अवधि में प्रतिदिन आने जाने वालों की औसत संख्या 50 से अधिक थी, जनता के लिये बंद रहेंगे। 
सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएं एवं बडे़ सामूहिक आयोजन नही होंगे। विवाह संबंधी आयोजन, आयोजक को उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी, कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी तथा अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नही होगी। अन्त्येष्टी, अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नही होगी। सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। इनका उल्लंघन जुर्माना के साथ दण्डनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट ‘‘दो गज की दूरी‘‘ बनाये रखेगा। इनका उल्लंघन जुर्माना के साथ दण्डनीय होगा। सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है और जुमाने से दण्डनीय है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है। 

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