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एक मुश्त ऋण चुकाने पर दण्डनीय ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट


श्रीगंगानगर। अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर के आदेशानुसार ऋण वसूली के लिये एक मुश्त समाधान योजना फिर से प्रारम्भ की गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2002 से 2017-18 तक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ऋण वितरित किये गये थे, उनमें से समस्त बकायादारों से ऋण चुकाने के लिये एक मुश्त समाधान योजना के तहत सम्पूर्ण बकाया मूलधन एवं ब्याज की राशि जमा कराने पर दण्डनीय ब्याज की राशि में शत-प्रतिशत की छूट दी जायेगी। डिफाल्टर ऋणियों को चिन्हित किया जाकर ऋण वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाई जायेगी। जिले में अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास शुरू करने के संदर्भ में आवेदन मांगे गये है, जिसकी अंतिम तिथि 10 जुलाई 2020 है। 

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