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जारी आदेशों के संबंध में आंशिक संशोधन

श्रीगंगानगर, एक अगस्त। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण श्रीगंगानगर जिले में जीरों मोबीलिटी क्षेत्र कर जन साधारण के आवागमन, निर्गमन पर सख्त निषेध किया गया था, जिसके 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन का त्यौहार होने के कारण 2 अगस्त 2020 रविवार को श्रीगंगानगर जिले के बाजार प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक खोलने की छूट प्रदान की गई थी। 
उन्होने बताया कि जारी आदेशों के संबंध में आंशिक संशोधन किया है जिसके तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अनुबंधित बसे, लोक परिवहन बसे और परमिटशुदा बसे एवं उनके स्टाॅफ पर यह प्रतिबंध आदेश जारी नही होंगे। उन्होने असेंटियल आईटम दूध, आवश्यक वस्तुऐं व इनके स्टाॅफ तथा कन्टेनमेंट जोन में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाईडलाईन में वर्णित प्रोटोकाल की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी एवं केवल चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी। 
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