जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में भूमिहीन कृषकों का सर्वें कर ऐसे कृषकों की पहचान सुनिश्चित करनी होगी, जिन्हें किसी प्रकार की पेंशन स्वीकृत नही है। पेंशन स्वीकृत करने के लिये व आवश्यक कार्यवाही हेतु जिले के समस्त एसडीएम, विकास अधिकारी व तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार के परिपत्र के अनुसार सिंचित एवं असिंचित भूमि क्षेत्र के आधार पर 55 वर्ष या अधिक आयु की महिलाओं एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूषों को राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। भूमिहीन कृषकों को सर्वें के पश्चात पेंशन की कार्यवाही की जायेगी। जिला कलक्टर ने निर्देश दिये है कि जिले में गहन सर्वें करवाकर ऐसे भूमिहीन कृषकों की पहचान की जानी है, जिन्हें कोई पेंशन स्वीकृत नही है, ऐसे किसानों को पेंशन लाभ दिया जायेगा। सर्वें का कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करना होगा।
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