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कृषि एवं घरेलू लघु उपभोक्ताओं को छूट

कृषि उपभोक्ताओं के लिये ‘स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना‘ लागू

श्रीगंगानगर,। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषि एवं घरेलू लधु उपभोक्ताओं को छूट से संबंधित आदेश जारी किये गये है। 
जोधपुर डिस्काॅम के अधीक्षण अभियंता श्री जे.एस.पन्नू ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं के लिये ‘स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना‘ को 31 दिसम्बर 2020 तक लागू की गई है। इस योजना में बिना किसी पेनल्टी राशि के मात्रा धरोहर राशि (रूपये 30 प्रति एच.पी.प्रति माह की दर से 2 माह के लिये) जमा करवाकर नियमित करवा सकेंगे। कृषि विधुत कनेक्शनों के चोरी के प्रकरणों के निस्तारण के लिये कृषक निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि एक मुश्त जमा करादें तो सहायक अभियंता स्तर पर ही प्रकरण का पूर्ण निस्तारण कर दिया जावेगा। यदि कृषक निर्धारित राशि का 20 प्रतिशत जमा करवाता है तो प्रकरण का निस्तारण वीसीआर माॅनिटरिंग कमेटी के माध्यम से आगामी 10 दिवस में कर दिया जायेगा। 
जिन कृषि उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने विधुत बिलों की राशि जमा नही करवाई है, उन्हें राहत प्रदान करते हुए मूल राशि 31 अक्टूबर 2020 तक जमा करवाने पर पेनल्टी एवं विलम्ब शुल्क की छूट प्रदान की गई है। यह सुविधा बीपीएल एवं घरेलू लघु उपभोक्ता (मासिक उपभोग 50 यूनिट तक) के लिये भी 31 अक्टूबर 2020 तक लागू होगी। 31 दिसम्बर 2012 तक पंजीकृत सामान्य वर्ग श्रेणी के आवेदन एवं सामान्य वर्ग श्रेणी के अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदनों के साथ-साथ तुरन्त प्राथमिकता वाले बूंद-बूंद, फव्वारा, डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति वाले आवेदनों पर भी मांग पत्र जारी करने की कार्यवाही की जावेगी। इसके तहत इस वित्तीय वर्ष में श्रीगंगानगर जिले में लगभग 3954 कृषि विुधत कनेक्शन जारी होंगे। 

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