Tuesday, 8 September 2020

Home
Rajasthan
Rajasthan News
report exclusive
sriganganagar
उंचे टाॅवर व उंची पानी की टंकियों पर चढ़ने पर प्रतिबंध
उंचे टाॅवर व उंची पानी की टंकियों पर चढ़ने पर प्रतिबंध
श्रीगंगानगर, 8 सितम्बर। जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उंचे टाॅवर व उंची पानी की टंकियों पर चढ़ने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। आदेशानुसार श्रीगंगानगर जिले में स्थापित उंचे टाॅवर व उंची पानी की टंकियों पर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति नही चढेगा। ऐसा करने से न्यूसेंस या आंशकित खतरे की संभावना से लोक शान्ति विक्षुब्ध होती है। इस आदेश का उल्ल्घंन करने पर धारा 188 के तहत दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी।
Tags
# Rajasthan
# Rajasthan News
# report exclusive
# sriganganagar
Share This
About report exclusive news
sriganganagar
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
आपके सुझाव आमंत्रित
क्या कॉरपोरेट घरानों द्वारा चलाए जा रहे या पारिवारिक विरासत बन चुके मीडिया संस्थानों के बीच किसी ऐसे संस्थान की कल्पना की जा सकती है जहां सिर्फ पत्रकार और पाठक को महत्व दिया जाए? कोई ऐसा अखबार, टेलीविजन चैनल या मीडिया वेबसाइट जहां संपादक पत्रकारों की नियुक्ति, खबरों की कवरेज जैसे फैसले संस्थान और पत्रकारिता के हित को ध्यान में रखकर ले, न कि संस्थान मालिक या किसी नेता या विज्ञापनदाता को ध्यान में रखकर. किसी भी लोकतंत्र में जनता मीडिया से इतनी उम्मीद तो करती ही है पर भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में मीडिया के वर्तमान माहौल में संपादकों को ये आजादी बमुश्किल मिलती है. वक्त के साथ-साथ पत्रकारिता का स्तर नीचे जा रहा है, स्थितियां और खराब होती जा रही हैं. अब हम निष्पक्ष व् स्वतंत्र रूप से जुड़ने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं.
No comments:
Post a comment
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे