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पात्र परिवारों को पालनहार योजना से लाभान्वित करें

 श्रीगंगानगर। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत राज्य में लगभग 4.41 लाख विधवा महिलाएं (18 से 50 आयु वर्ष के) पेंशन योजना से जुड़ी हुई है, जबकि पालनहार योजना में 1.73 लाख विधवा महिलाओं के बच्चों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। जिलेवार विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं की एवं विधवा महिलाओं के बच्चें जो पालनहार में लाभान्वित हो रहे बच्चों की संख्या से प्रतीत होता है कि विधवा पेंशन योजनांतर्गत पेंशन प्राप्त कर रही ऐसी अनेक महिलाओं के बच्चे पात्राताधारी होते हुए भी पालनहार योजना से जुड़े हुए नहीं है। 

जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि इस संबंध में संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, उपखण्ड अधिकारी एवं नगर निकायों के अधीन पदस्थापित आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी को निर्देश प्रदान किये है कि वे अपने कार्य क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही विधवा महिलाओं के 0 से 18 आयु वर्ग के पात्रताधारी वंचित बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ने हेतु उनसे सम्पर्क कर उनके दस्तावेजों की पूर्ति करवाकर आवेदन भरवाना सुनिश्चित करावें। इस कार्य को एक अभियान के रूप में चलाया जाकर माह अक्टूबर 2020 तक समस्त पात्रा परिवारों को पालनहार योजना से लाभान्वित किया जाये। जिले में कुल 3682 विधवा महिलाएं पालनहार योजना से जुड़ी है। 

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