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निर्वाचन क्षेत्रों में संबंधित भूमि आवंटन, पट्टा, ऋण वितरण नहीं होंगे

श्रीगंगानगर, 11 सितम्बर। पंचायती राज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच ) के आम चुनाव माह सितम्बर-अक्टूबर 2020 आदर्श आचरण संहिता की पालना पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आवंटन, नियमन, पट्टा वितरण आदि की कार्यवाही के संबंध में रोक रहेगी। 

जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयेग राजस्थान जयपुर द्वारा राज्य 3848 ग्राम पंचायतों में सरपंचों, वार्ड पंचों, उप सरपंचों के लिये आम चुनाव माह सितम्बर अक्टूबर 2020 करवाये जाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा 7 सितम्बर 2020 को कर दी गई है। कार्यक्रम की घोषणा के साथ जिले की पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान लागू हो गये है। स्वतंत्रा एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रयोजन से विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये है। आचार संहिता के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में संबंधित भूमि आवंटन, पट्टा, ऋण वितरण आदि के निर्णय भी इस अवधि में नहीं लिये जाये। पंचायती राज संस्थाओं की बैठकें चुनाव समाप्ति तक आयोजित नहीं की जावे। 

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