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विधुत उपभोक्ताओं को राशि जमा कराने में छूट

 श्रीगंगानगर, । कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषि एवं घरेलू लघु विधुत उपभोक्ताओं को छूट से संबंधित आदेश जारी किये है।

जोधपुर डिस्काॅम के अधीक्षण अभियंता जे.एस.पन्नू ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं के लिये स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा को 31 दिसम्बर 2020 तक लागू की गई है। इस योजना में बिना किसी पेनल्टी की राशि के मात्र धरोहर राशि (30 रूपये प्रति एचपी प्रतिमाह की दर से दो माह के लिये) जमा कराकर नियमित करवा सकेंगे। कृषि विधुत कनेक्शनों के चोरी के प्रकरण निस्तारण के लिये कृषक निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि एक मुश्त जमा करवाकर सहायक अभियंता स्तर पर ही प्रकरण का पूर्ण निस्तारण करवाने व कृषक निर्धारित राशि का 20 प्रतिशत जमा करवाकर प्रकरण का निस्तारण वीसीआर माॅनिटरिंग कमेटी के माध्यम से आगामी 10 दिवस में करवाने के आदेश लागू रहेंगे। कृषि उपभोक्ताओं ने अभी तक विधुत बिलों की राशि जमा नही करवाई है। उन्हें राहत प्रदान करते हुए मूल राशि 30 नवम्बर 2020 तक जमा करवाने पर पेनल्टी एवं विलम्ब शुल्क की छूट प्रदान की गई है। यह सुविधा बीपीएल एवं घरेलू लघु उपभोक्ता के लिये भी 30 नवम्बर 2020 तक लागू रहेगी।

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