श्रीगंगानगर,। आयुक्त श्रम विभाग राजस्थान जयपुर के अनुसार सरकार द्वारा संचालित भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण के तहत संचालित योजनाओं का सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनुचित लाभ न लिया जाये।
उन्होंने श्रम विभाग को पत्र प्रेषित करते हुए लिखा है कि किसी कार्मिक द्वारा गलत तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक योजना में पंजीयन करवाकर संचालित योजनाओं का लाभ लिया गया है, तो सरकारी कर्मचारियों के एसएसओ डाटा एवं एसआईपीएफ डाटा का मण्डल में पंजीकृत श्रमिकों के डाटा से मिलान करने पर ऐसे सरकारी कर्मचारियों की सूची प्रेषित की जाकर दोषी कार्मिकों से राशि की वसूली करवाकर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के लिये निर्देशित किया जाये।Wednesday, 18 November 2020

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भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण योजना का अनुचित लाभ के संबंध में
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