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कोरोना संक्रमण बचाव के नियमों की पालना करेः- जिला कलक्टर

श्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं इन्सीडेण्ट कमाण्डर को निर्देशित किया है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव, रोकथाम, इसके संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने तथा इसके संक्रमण से होने वाली जनहानि को न्यूनतम किये जाने के लिये व्यापक लोकहित में राज्य सरकार द्वारा सभी संभावित प्रयासों की अक्षरशः पालना करवाई जाये। इसी क्रम में सर्दियों के मौसम, पंचायत, स्थानीय निकाय, चुनाव एवं त्यौहारी मौसम को देखते हुए कोविड-19 के बचाव के लिये निर्देशों की पालना की जाये।

जिला कलक्टर ने कहा कि प्रतिदिन सायं 6 से 8 बजे तक अपने मुख्यालय के वरिष्ठम पुलिस अधिकारी के साथ मुख्य बाजारों में भ्रमण कर मास्क नहीं पहनने वाले एवं सामाजिक दूरी नही रखने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करे एवं जुर्माना लगाए। दिन के समय तहसीलदार, विकास अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, थानाधिकारी, सहायक थानाधिकारी, हेड कांस्टेबल की टीमों का गठन कर उनका कार्यवाही समय निश्चित कर इन टीमों के द्वारा भी सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करे। यह अभियान आगामी 15 दिवस तक चलाया जाये।
अपने-अपने उपखण्ड क्षेत्र में बिना अनुमति आयोजित धरने, प्रदर्शन, रैलियों आदि को बंद करवाते हुए आयोजनकर्ताओं पर नियमानुसार कार्यवाही करावे। अपने-अपने क्षेत्र में आयोजित हो रहे विवाह, शादियों एवं सामाजिक कार्यक्रमों का स्वयं एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार जुर्माना राशि से दण्डित करने की क्षमता रखने वाले अधिकारियों से इनका निरीक्षण करावे। निर्धारित व्यक्ति सीमा से अधिक के एकत्रित होने पर एवं सोशल डिस्टेंसिंग की अवहे्लना होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं महामारी अध्यादेश 2020 के तहत सख्त कार्यवाही अमल में लाये। नियमों के तहत अपने स्तर से होटल, मैरिज गार्डन के संचालकों को पाबंद करे कि वे निर्धारित संख्या से अधिक मेहमान अनुमत नही करे। मास्क पहनने, सेनेटाईजेशन व सामाजिक दूरी के नियमों की पालना करे अन्यथा परिसर को सीज या जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी।

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