श्रीगंगानगर,। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार समस्त प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान वर्तमान में केन्द्रीकृत प्रणाली के आधार पर एक आहरण व वितरण अधिकारी एवं एक कोषालय के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिला कोषाधिकारी श्री नरेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि माह अप्रैल देय मई 2020 से जिला कोष कार्यालय व इसके अधीन उपकोष के पास सामाजिक सुरक्षा पेंशन संबंधी कोई कार्य नही है। शहरी क्षेत्रा के लिये सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु एसडीएम तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिये विकास अधिकारी अधिकृत है।
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