श्रीगंगानगर,। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल पिटीशन नम्बर 1213/2020 में पारित आदेश की अनुपालना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर ने आदेश जारी किये है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी नही किये गये हो तो ऐसी स्थिति में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के होम आईसोलेशन में है, के घर के बाहर कोविड से संक्रमित होने के पोस्टर पम्मलेट, संकेतक इत्यादि चस्पा नहीं किये जायेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कोविड से संक्रमित होने के किसी प्रकार के संकेत चस्पा नही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
0 टिप्पणियाँ
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे