श्रीगंगानगर। कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव के दौरान राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 4 के अंतर्गत घोषित अपराध एवं धारा 11 के अंतर्गत शास्ति एवं समन की शक्तियां विभाजित की गई है।
जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मास्क नही लगाता है, तो उसे 500 रूपये का जुर्माना, कोई दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान देने पर 500 रूपये, कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर 6 फीट से कम की दूरी रखने पर 100 रूपये जुर्माना, इसके लिये समस्त मजिस्ट्रेट, सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी, राजस्व निरीक्षक अधिकृत है।किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 200 रूपये, सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का उपयोग करने पर 500 रूपये जुर्माना, इसके लिये समस्त मजिस्ट्रेट, सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी, सीईओ जिला परिषद व विकास अधिकारी अधिकृत है। एसडीएम को बिना सूचना के विवाह समारोह करने पर 5000 रूपये जुर्माना व समारोह में 100 से अधिक नागरिक मिलने पर 25 हजार जुर्माना, इसके लिये समस्त एसडीएम, सीईओ जिला परिषद व बीडीओ अधिकृत है।
कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा आॅटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन में फेस मास्क के बिना पाये जाने पर 500 रूपये जुर्माना, इसके लिये क्षेत्राीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी अधिकृत है। सभी कार्यस्थल पर नियमित रूप से सेनेटाईजेशन नही करने व सामाजिक दूरी की पालना नही करने पर 10 हजार रूपये जुर्माना, इसके लिये महाप्रबंधक उधोग केन्द्र व रिक्को के अधिकारी अधिकृत होंगे।
जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति के विवाह अथवा अंतेष्टि, अंतिम संस्कार के अलावा सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं अन्य किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजित करने पर 10 हजार रूपये का जुर्माना, इसके लिये समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सीईओ जिला परिषद व विकास अधिकारी अधिकृत होंगे।
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