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जिला कलक्टर के निर्देश पर अवैध यूरिया परिवहन को लेकर कार्यवाही जारी

कृषि अधिकारियों ने एक हजार यूरिया के बैग की बिक्री प्रतिबंधित की

श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा के निर्देशानुसार एवं गत दिनों यूरिया खाद को लेकर अवैध परिवहन व अन्य राज्यों में जाने को लेकर हुई बैठक में दिये गये निर्देशानुसार मंगलवार को कृषि अधिकारियों ने एक हजार खाद के बैग की बिक्री प्रतिबंधित की है। चक 23 केएसडी के पास फर्म द्वारा एक हजार बैग परिवहन किये जा रहे थे। कृषि अधिकारियों की टीम ने ट्रक को रोककर जांच पड़ताल की तथा फर्म के मालिक से आवश्यक दस्तावेज मांगे। उपनिदेशक कृषि श्री जी.आर. मटोरिया ने बताया कि मौके पर कृषि अधिकारियों द्वारा एक हजार यूरिया बैग के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज तथा अन्य जांच तक खाद विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।
उल्लेखनीय है कि गत दिनों श्रीगंगानगर जिले से यूरिया खाद का अवैध परिवहन श्रीगंगानगर के अलावा अन्य जिलों एवं पड़ोसी राज्य पंजाब के किसानों के लिये किये जाने की बात सामने आयी थी। जिला कलक्टर श्री वर्मा ने श्रीगंगानगर जिले के किसानों की यूरिया अन्य राज्य में न जाये, इसको लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये थे कि पंजाब की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाकर जांच की जाये तथा यूरिया का अवैध परिवहन पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाये। जिला कलक्टर का कहना था कि श्रीगंगानगर जिले के किसानों के हक का यूरिया अन्य राज्य में जाने से यहां के किसानों को परेशानी आ सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग के अधिकारी लगातार निगरानी रखे हुए है।

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