पेंशनर के बैंक, डाक खातो में त्रुटि को दुरूस्त किया जायेगा
माह जनवरी के बाद मनी आर्डर से पेंशन नहीं मिलेगीश्रीगंगानगर,। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत पेंशनर के बैंक खातो, पोस्ट आॅफिस के खातो में त्रुटि को दुरूस्त करवाये जाने के संबंध में त्रुटियां ठीक की जाये। राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त पेंशनर को बैंक खातो अथवा पोस्ट आॅफिस के खातों के माध्यम से ही पेंशन का भुगतान किया जाना है, किसी भी पेंशनर को माह जनवरी 2021 के पश्चात मनी आॅर्डर के माध्यम से भुगतान नही किया जाना है। मनी आॅर्डर के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर रहे पेंशनर के बैंक खाते खुलवाने की कार्यवाही इसी माह दिसम्बर 2020 में आवश्यक रूप से की जानी है। अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन एवं प्रभारी अधिकारी विकास शाखा डाॅ. गुंजन सोनी ने जिले के समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, विकास अधिकारी, आयुक्त नगरपरिषद, जिला कोषाधिकारी, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक तथा जिले की नगरपालिकाओं के अधिशाषी अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करते हुए पेंशन भुगतान हेतु बैंक खाते खुलवाने के निर्देश दिये है।
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