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नियम विरुद्ध राशि वसूलने पर ई मित्र केंद्र पर 5 हजार का जुर्माना

 नियम विरुद्ध राशि वसूलने पर ई मित्र केंद्र पर 5 हजार का जुर्माना

बीकानेर। ग्राम पंचायत जलालसर के ई-मित्र संचालक कानाराम जाट द्वारा नियम विरुद्ध शुल्क वसूलने पर ई मित्र केंद्र को 15 दिन के लिए निलंबित कर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

उपखंड अधिकारी मीनू वर्मा  ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की टीम द्वारा इस आधार केंद्र का औचक निरीक्षण 28 दिसम्बर को किया गया। निरीक्षण के दौरान आधार केंद्र संचालक कानाराम जाट द्वारा राशन कार्ड में आधार की सीडिंग हेतु 100 रुपए की राशि ली गई,जबकि यह सुविधा नियमानुसार निःशुल्क दी जाती है । साथ ही ई मित्र संचालक रजिस्टर्ड पते के अलावा अन्य स्थान पर ई-मित्र का संचालन करते हुए पाया गया। इस पर ई मित्र केंद्र को 15 दिन के लिए निलंबित करते हुए 5000 का जुर्माना लगाने के साथ-साथ पाबंद करने की कार्रवाई की गई।

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