राष्ट्रीय निधि से दिव्यांगजनों के लिये वित्तीय सहायता
श्रीगंगानगर,। राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत गठित राष्ट्रीय निधि से दिव्यांगजनों के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्री भवानी सिंह पंवार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को निर्देशित किया है कि इस योजना के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों एवं दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ कार्य कर रहे संस्थाओं, संगठनों को राष्ट्रीय निधि के तहत सहायता प्रदान की जा सकती है। ऐसे दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई पेंटिंग, हस्तशिल्प से बने सामान की प्रदर्शनी, कार्यशालाओं के लिये सहायता दी जा सकती है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये राज्य स्तर पर खेल, ललित कला, संगीत, नृत्य, फिल्म, थियेटर, साहित्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगिता वाले दिव्यांगजनों को सहायता दी जा सकती है। अधिक सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों की कुछ विशेष आवश्यकताओं में सहायता प्रदान की जा सकती है।
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