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पेंशनर को वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना होगा

श्रीगंगानगर,। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के अनुसार ऐसे पेंशनर्स जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे है, उन सभी पंेशनर्स को अपने नजदीकी भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र /ई-मित्रा पर जाकर वर्ष मे एक बार वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना होता है और ऐसे पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन के अभाव मे सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद कर दी जाती है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक श्री विक्रम सिंह ने बताया कि ऐसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स जिन्होंने अभी तक अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन नही करवाया है, वे अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन नजदीक के ई-मित्रा पर जाकर करवाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे फिर से पेंशन शुरू हो सकें।
       साथ ही ऐसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स जिनको नियमित रूप से पंेशन का भुगतान प्राप्त नही हो रहा है, अथवा पेंशन किसी ओर कारणवंश रूकी हुई है, तो इस हेतु ऐसे पेंशनर्स अपने क्षेत्र के पेंशन स्वीकृतकत्र्ता अधिकारी (शहरी क्षेत्रा हेतु उपखण्ड अधिकारी व ग्रामीण क्षेत्र हेतु विकास अधिकारी) से सम्पर्क कर बंद पेंशन को पुनः शुरू करवाने की कार्यवाही की जा सकती है।
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