श्रीगंगानगर,। राशन कार्ड में नाम, आयु, पता आदि संशोधन के लिये जिले के समस्त प्राधिकारी अधिकारियों जैसे पंचायत समिति के विकास अधिकारियों, प्रर्वतक अधिकारी, मुख्यालय गंगानगर शहरी व नगरपालिकाओं के अधीशाषी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है।
जिला रसद अधिकारी श्री राकेश सोनी ने बताया कि राशन कार्ड में नाम, आयु व पता आदि संशोधन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों में प्राधिकृत अधिकारी आॅपशन सेव में जाने के बाद जनरेट आॅपशन के बाद प्रोसेस के उपरांत प्रीव्यू राशन कार्ड का बटन दबाकर प्राप्त पीडीएफ फाईल में संशोधन हुआ है या नहीं इसकी जांच अवश्य कर लेवे। यदि पीडीएफ फाईल में संशोधन नहीं होता है तो उस स्थिति में पुनः रिप्रोसेस राशन कार्ड का बटन दबाकर आॅपशन सेव में जाने के बाद जनरेट आॅपशन के बाद प्रोसेस कर प्रीव्यू राशन कार्ड की पीडीएफ फाईल में संशोधन की जांच कर ही डिजीटल सिग्नेचर कर एप्लीकेशन को सेण्ड टू ई-मित्रा करे।उन्होंने बताया कि करेक्शन, डुप्लीकेट व निरस्तीकरण संबंधी आवेदन फार्म प्रपत्रा ब का सत्यापन, प्रमाणीकरण आवेदक द्वारा करवाना आवश्यक नहीं है। न्यू राशनकार्ड आवेदन फार्म प्रपत्रा अ का सत्यापन फार्म के पेज 2 पर अंकित आवेदक की ओर से कराया जाना आवश्यक है।
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