हनुमानगढ़। जिले में संचालित निजी लैब, एक्स-रे सैण्टर तथा अन्य पैरामेडिकल केन्द्रों पर कार्यरत स्टॉफ अब राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन न होने की स्थिति में कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। बिना पंजीयन के उक्त कार्य अवैध माना जाएगा। इस आशय के निर्देश 1 फरवरी 2021 को निदेशालय ने जारी किए़।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करवाए जाने के संदर्भ में सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया जिले में संचालित समस्त निजी लैब, एक्स-रे सैण्टर पर कार्यरत टैक्नीशियन, डेण्टल हाईजिनिस्ट, थियेटर टैक्नीशियन आदि को राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में रजिस्ट्रेशन न होने की स्थिति में परीक्षण कार्य को गैर कानूनी मानकर उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है, तो सैण्टर को सील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित पैरामेडिकल स्टॉफ 10 फरवरी तक राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में रजिस्ट्रेशन आवश्यक रूप से करवा लें एवं इसकी सूचना स्वास्थ्य भवन की डीआरए सैल में जमा करवाएं।
0 टिप्पणियाँ
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे