श्रीगंगानगर, । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत एनएफएसए सूची में सम्मिलित सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त की गई गेहूं की राशि वसूल की जायेगी।
जिला रसद अधिकारी श्री राकेश सोनी ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव के निर्देशानुसार जिले में कार्यरत ऐसे राजकीय अधिकारी, कर्मचारी जिनके द्वारा राजकीय सेवा में चयन होने के उपरांत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त किया है, जो राजकीय नियमों के विरूद्ध है, से रिकवरी राशि वसूल की जायेगी।राजकीय सेवा में होने के बाद भी अवैध रूप से उठायी गई गेंहू की रिकवरी राशि 12 फरवरी से पूर्व जमा करवाने के लिये पाबंद करें। बार-बार सूचना के उपरांत भी निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं करवाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
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