श्रीगंगानगर,। देशी मदिरा राजस्थान निर्मित द्वारा (आरएमएल) भा.नि.वि.म. (आईएमएफएल) बीयर एवं वाईन के वर्ष 2021-22 के अनुज्ञापत्र दुकानवार न्यूनतम रिजर्व प्राईस निर्धारित कर निलामी प्रक्रिया से अधिकतम कीमत के अनुसार प्राप्त गारन्टी राशि पर प्रदत्त किये जायेंगे।
जिला आबकारी अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया ने बताया कि श्रीगंगानगर में कुल 409 दुकानात की पांच चरणों में निलामी आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि निलामी 23 फरवरी से 27 फरवरी 2021 तक प्रातः 11 बजे सायं 4 बजे की जायेगी। मदिरा दुकानात के लिए आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 12 फरवरी से प्रारम्भ है, जिसके आवेदन करने की पूरी जानकारी https://rajexcise.gov.in/ पर उपलब्ध है। जिला आबकारी कार्यालय में हैल्प डेस्क स्थापित कर दी गई है, जिसके दूरभाष नम्बर 0154-2470182 पर सम्पर्क किया जा सकता है।इच्छुक व्यक्ति किसी भी ई-मित्र, साईबर केफे अथवा अपने मोबाईल, लेपटाॅप पर आॅनलाईन आवेदन कर निलामी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। निलामी प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन के लिये आधार कार्ड, पैन कार्ड, आवेदक के खाते का निरस्त चैक, ई-मेल आईडी, मोबाईल नम्बर, वोटर आईडी, ड्राईविंग लाईसेंस की आवश्यकता रहेगी। वर्ष 2021-22 में समस्त मदिरा दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होगी। एक व्यक्ति को एक जिले में अधिकतम दो एवं सम्पूर्ण राज्य में अधिकतम पांच दुकानों से अधिक आवंटन नहीं होगा। अग्रिम एंकाकी राशि को पिछले वर्ष 14.5 प्रतिशत के स्थान पर इस वर्ष 8 प्रतिशत रखा गया है।
श्रीगंगानगर जिले में कुल 409 दुकानात होगी। 50 लाख रूपये तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान के लिये आवेदन शुल्क 40 हजार तथा अमानत राशि 50 हजार, 50 लाख रूपये से अधिक एवं 2 करोड़ रूपये तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान के लिये आवेदन शुल्क 50 हजार व अमानत राशि 1 लाख रूपये तथा दो करोड़ रूपये से अधिक प्राईस वाली दुकान के लिये आवेदन शुल्क 60 हजार रूपये तथा अमानत राशि 2 लाख रूपये होगी। आवेदन शुल्क प्रत्येक दुकान के लिये पृथक-पृथक देय होगा।
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