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औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा दो के विरूद्ध इस्तगासा दायर

श्रीगंगानगर,। सहायक औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा श्री चन्द पुत्रा श्री कृष्णलाल तथा ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश उर्फ बबलू पुत्रा श्री हुकमचन्द, निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर से नशे में दुरूपयोग होने वाली शैडयूल एच-1 औषधियों को बिना ड्रग लाईसेन्स व बिना क्रय बिल अवैध रूप से संग्रहित किये जाने पर औषधि नियंत्रक अधिकारी श्री पंकज जोशी द्वारा जांच हेतु नमूने लेकर शेष स्टाॅक जब्त किया गया था, के प्रकरण में जांच पूर्ण कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत माननीय न्यायालय सीजेएम श्रीगंगानगर में उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध इस्तगासा दायर किया गया। सहायक औषधि नियंत्रक श्री डी.एस.उप्पल ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज कर प्रंसज्ञान लेकर अभियुक्त को तलब करने के आदेश जारी किये हैं। बिना ड्रग लाईसेन्स औषधियों के प्रकरणों में कम से कम तीन वर्ष व अधिकतम पांच वर्ष की सजा तथा कम से कम एक लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

इसी प्रकार मैसर्स महालक्ष्मी मैडिकल स्टारे बस स्टैण्ड एनएच-15 गांव लालपुरा पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर द्वारा उसके औषधि अनुज्ञापत्रा निष्प्रभावी होने के पश्चात बिना वैध औषधि अनुज्ञापत्रों के औषधियों का क्रय-विक्रय, विक्रयार्थ संग्रहण/प्रदर्शन किये जाने पर औषधि नियंत्रण अधिकारी श्री रामपाल द्वारा औषधियों के नमूले लेकर शेष स्टाॅक जब्त किया गया था, के प्रकरण में जांच पूर्ण कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत माननीय न्यायालय सीजेएम श्रीगंगानगर में उक्त फर्म, फर्म मालिक श्री अमरजीत सिंह व फार्मासिस्ट श्री रामचन्द्र के विरूद्ध इस्तगासा दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज कर प्रंसज्ञान लेकर अभियुक्त को तलब करने के आदेश जारी किये हंै। बिना ड्रग लाईसेन्स औषधियों के प्रकरणों में कम से कम तीन वर्ष व अधिकतम पांच वर्ष की सजा तथा कम से कम एक लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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