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गुजरात, पंजाब, हरियाणा व एमपी से आने वाले नागरिकों को टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी

 कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव


श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात, पंजाब, हरियाणा एवं मध्यप्रदेश राज्यों से आने वाले यात्रियों को श्रीगंगानगर (राजस्थान) में आगमन पर यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घंटे पूर्व करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
स्टेशन मास्टर उतर पश्चिम रेलवे श्रीगंगानगर द्वारा महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट आदेशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों से सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट संबंधी आदेशों की पालना करना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई यात्री जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गन्तव्य पर पहुंचने पर स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी प्रकार के कोरोना लक्षण दिखाई देने पर आरटीपीसीआर जांच कराना अनिवार्य होगा तथा पाॅजीटिव रिपोर्ट आने पर 14 दिन के लिये होम क्वारेंटाईन करना होगा।

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