कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव
निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 144श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जाकिर हुसैन ने कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिये ग्रह विभाग राजस्थान के आदेशों की निरन्तरता में 18 अप्रैल 2021 के अनुसरण में 19 अप्रैल 2021 से 3 मई को प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण जिले में जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जायेगा। इस पखवाड़े के अंतर्गत सभी कार्य स्थल व्यवसायिक प्रतिष्ठान व बाजार बंद रहेंगे।
आदेशानुसार उपयुक्त पहचान पत्रा के साथ राजकीय कार्मिकों व आवश्यक सेवाओं से जुड़े, केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय अनुमत रहेंगे। कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्रा के साथ अनुमत होंगे। बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर अनुमति होगी। 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। गर्भवती महिलाओं, रोगियों, सभी निजी चिकित्सालय, लैब के कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्रा के साथ अनुमत होंगे। खाद्य पदार्थ, किरयाने का सामन, मंडियां, फल, सब्जी, पशु चारा संबंधी दुकानें सायं 5 बजे तक अनुमत है। इसके अलावा डेयरी, दूध एवं दूधिये संबंधित दुकानें प्रातः 5 बजे से सायं 8 बजे तक खुली रहेगी।
आदेशानुसार सब्जियों एवं फलों के ठेले, साईकिल रिक्शा, आॅटो रिक्शा, मोबाईल वेन द्वारा सायं 7 बजे तक बेचा जा सकेगा। अंतरर्राज्जीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन वाले भार वाहनों के आवागमन, राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढ़ाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होगी। कृषकों को मण्डी में समर्थन मूल्य पर फसलों का विक्रय तथा जाते समय ब्रिक्री की रसीद का सत्यापन करवाना होगा। राशन की दुकानें बिना अवकाश के खुली रहेगी। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग टीकाकरण के लिये जाने की अनुमति होगी। समाचार पत्रा वितरण के लिये सुबह 4 से 8 बजे तक तथा इलेक्ट्रोनिक, प्रिंट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।
विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार संबंधी गतिविधियां पूर्व के 15 अप्रैल 2021 के आदेशों के अनुरूप अनुमत है। प्रतियोगी परीक्षा के लिये प्रवेश पत्रा दिखाने पर आवागमन अनुमत, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार, इंटरनेट, डाक, कुरियर, प्रसारण, आईटी, बैंक, एटीएम, सेबी, स्टाॅक व्यक्तियों का उपयुक्त पहचान के साथ अनुमति होगी। फूड, मिठाई की होम डिलीवरी रात 8 बजे तक, इंदिरा रसोई का भोजन रात 8 बजे तक, नरेगा श्रमिकों, एलपीजी, पेट्रोल पम्प, गैस, आउटलेट की सेवाएं रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, निजी सुरक्षा, ऐसे उधोग जहां श्रमिक वर्ग का उपयोग हो, छूट रहेगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही होगी। सार्वजनिक स्थलों पर एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी कार्य स्थलों को सेनेटाईज करना, जांच एवं स्वच्छता, सार्वजनिक स्थलों पर थूकना निषिद्ध है।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढ़ावा देने के लिये सभी आवश्यक उपाय करने होंगे। फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिये सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर चहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना की कार्यवाही की जायेगी।
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