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जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंधों को लेकर कार्यवाहक जिला कलक्टर ने जारी किए विस्तृत आदेश

 जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंधों को लेकर कार्यवाहक जिला कलक्टर ने जारी किए विस्तृत आदेश


हनुमानगढ़,। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संक्रमण की गम्भीर स्थिति के मद्देनजर जिले में मानव जीवन एवं स्वास्थ्य रक्षा को लगातार खतरा बना हुआ है। इस खतरे से निवारण एवं बचाव के लिए शीघ्र उपचार करना वांछनीय है कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने एवं महामारी के प्रसार की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के संबंध में कार्यवाहक जिला कलक्टर श्री अशोक असीजा ने गृह विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की अनुपालना में विस्तृत आदेश जारी किए हैं। जिसमें लिखा गया है कि हनुमानगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 19.04.2021 (सोमवार) प्रातः 05ः00 बजे से दिनांक 03.05.2021 (सोमवार) प्रातः 5ः00 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जायेगा, जिसमें सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। सामान्य गतिविधियां, जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है, प्रतिबंधित होंगी। जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध जनसामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निम्न पर लागू नहीं होंगे:-  
1. उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों यथा- जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगरीय निकाय, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी इत्यादि।
2. केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेंगे एवं संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे।
3. उपरोक्त के अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे।
4. बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य की सीमा में बाहर से आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई  RTPCR गेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी।
5. गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु।
6. सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक (उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ) जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं।
7. खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मण्डियां, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारा से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल)/थोक (होल सेल) दुकानें सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी एवं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जायेगी।
सब्जियां एवं फलों को ठेले/साईकिल रिक्शा/ऑटो रिक्शा/मोबाईल वैन द्वारा सायं 7ः00 बजे तक ही बेचा जा सकेगा।
8. अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।
9. वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मण्डियों मे हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय कार्यवाही भी अनुमत होगी। अतः ऐसे केन्द्रों पर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जावेगी, किन्तु कृषकों का मण्डी पहुंचने एवं वापस जाने के अतिरिक्त मण्डी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा, साथ ही कृषकों को मण्डी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदे/बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
10. राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
11. 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण हेतु पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, को टीकाकरण हेतु टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना आई.डी. कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा।
12. समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।
13. विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियां दिनांक 14.04.2021 में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अनुमत होंगी अर्थात विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादाको के अलावा 50 व्यक्ति अनुमत होंगे तथा अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही अनुतम होगे।
14. पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
15. फार्मासुटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानें।
16. दूरसंचार, इंटरनेट सेवाऐं, डाक सेवाऐं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाऐं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं।
17. बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक, एटीएम एवं बीमा कार्यालय।
18. सेबी/स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमति होगी।
19. भोजन सामग्री, फार्मासुटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण।
20. प्रोसेस्ड फूड/मिठाई व मिष्ठान/रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8ः00 बजे तक अनुमत होगी।
21. इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होगा।
22. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक।
23. एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होल सेल) ऑउटलेट की सेवाएं रात्रि 8 बजे तक अनुमत होंगी।
24. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाऐं।
25. निजी सुरक्षा सेवाऐं।
26. समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी, जिससे की श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। सम्बन्धित ईकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान-पत्र जारी किया जाये, जिससे कि आवागमन में सुविधा हो। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण जिला कलक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक/संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
27. सरकार द्वारा अनुमत।
                              आदेश में लिखा गया है कि उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही लिखा गया है कि फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए, सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जावेगी।  साथ हीपूर्व में जारी गाईडलाइन्स दिनांक 31.03.2021, दिनांक 04.04.2021, दिनांक 09.04.2021 एवं दिनांक 14.04.2021 द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।
                             आदेश में लिखा गया है कि जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिये जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, आपदा प्रबंधन एवं  "The Rajasthan Epidemic Diseases ordinance, 2020, National Disaster Management Act 2005"    तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जावेगा।

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