गाईडलाइन की पालना नहीं करने पर मैरिज पैलेस होंगे सीजः जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन के संबंध में एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अंतर्गत घोषित अपराध एवं धारा 11 के अंतर्गत शास्ति एवं शमन करने की शक्तियां प्रदत्त की गई है। विवाह से संबंधित किसी समारोह या जमाव की बिना पूर्व सूचना में सूचना दिये बिना आयोजन करने या समारोह में सामाजिक दूरी नहीं बनाना, कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति होने पर शास्ति अध्यारोपित करते हुए मैरिज पैलेस सीज करने की कार्यवाही नहीं की जा रही है।जिला कलक्टर ने जिले के समस्त एसडीएम, पुलिस उपअधीक्षक, आयुक्त नगरपरिषद, समस्त विकास अधिकारी एवं सभी अधिशाषी अधिकारियों को निर्देश दिये है कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 4 के अंतर्गत शास्ति अध्यारोपित करने के साथ-साथ मैरिज पैलेस को सीज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। ग्रामीण अंचलों में भी विवाह या अन्य सामाजिक समारोह काफी संख्या में हो रहे है, उसमें भी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन की पालना नहीं होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पंचायत अनुसार ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, गिरदावर एवं इन तीनों में से कोई एक राजकीय कर्मचारी न हो तो अन्य राजकीय कर्मचारी की डयूटी लगाकर पंचायत, ग्राम स्तरीय कोर कमेटी को भी सक्रिय कर, इस तरह के आयोजनों में कोविड-19 की गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तय की जाये। भविष्य में किसी प्रकार से गाईडलाइन के उल्लंघन का कोई प्रकरण ध्यान में आता है, तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
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