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सार्वजनिक परिवहन में गाईडलाइन की पालना हो

 सार्वजनिक परिवहन में गाईडलाइन की पालना हो

श्रीगंगानगर,। कोविड-19 महामारी के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा 3 मई 2021 तक जन अनुशासनात्मक पखवाडा मनाया जा रहा है कि जिसके तहत आमजन को कोविड-19 की गाईडलाइन की पालना करने हेतु पाबन्द किया जा रहा है और यात्री वाहनों में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन करने एवं यात्रा के दौरान चालक/परिचालक सहित समस्त यात्रियों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने हेतु, हैण्ड सेनेटाईज करने इत्यादि दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।  
परिवहन विभाग द्वारा चैकिंग कार्य के दौरान ऐसे यात्री वाहन जिनमें निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियों को परिवहन किया जा रहा है और यात्रा के दौरान चालक, परिचालक या सवारियों द्वारा मास्क नहीं लगाया गया है, के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसी कार्यवाही के दौरान परिवहन विभाग द्वारा जिन यात्रियों ने मास्क नही लगाया उनके चालान किये गये। परिवहन विभाग श्रीगंगानगर द्वारा गत 3 दिवसों में लगभग 40 यात्री वाहनों के चालान किये गये और बस चालकों को कुल यात्री परिवहन क्षमता से 50 प्रतिशत यात्रियों का ही परिवहन करने हेतु पाबन्द किया गया। यात्रियों को यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनने हेतु प्रेरित भी किया गया। परिवहन निरक्षकों/उप परिवहन निरक्षकों द्वारा यात्राी वाहनों में यात्रा करने वालों को मास्क का वितरण किये गये। परिवहन विभाग द्वारा यह कार्यवाही आगामी दिनों में भी निरंतर जारी रखी जायेगी।

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