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साले ने जीजा के साथ की धोखाधड़ी, टाउन थाने में मुकदमा दर्ज



हनुमानगढ़। टाउन थाने में साले द्वारा उसके जीजा के साथ धोखाधड़ी का मुकदमा कोर्ट से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर रहे टाउन थाने के एएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि 34 वर्षीय श्रवण सिंह पुत्र बीरबल सिंह निवासी वार्ड 2 गंगागढ़ ने अदालत से प्राप्त इस्तगासे के आधार में आरोप लगाया है कि करणी सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी वार्ड नंबर 4/5 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर और हरीश सोनी पुत्र मानाराम निवासी विजयनगर जिला श्रीगंगानगर ने एकराय होकर मेरे नाम से कपटपूर्वक स्कॉर्पियो गाड़ी धोखाधड़ी कर ली है।

 दरअसल मामले के अनुसार श्रवण सिंह के साथ धोखाधड़ी करने वाला करणी सिंह रिश्ते में इसका साला लगता है। एएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि श्रवण सिंह के साले करणी सिंह ने स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदते वक्त अपने जीजा श्रवण कुमार को गारंटर रखने के नाम पर सारे दस्तावेज लेकर धोखाधड़ी से स्कॉर्पियो गाड़ी श्रवण कुमार के नाम से ही ले ली। जिसके बाद करणी सिंह ने गाड़ी की किस्तें अदा नहीं कि तो महिंद्रा फाइनेंस कंपनी से फोन श्रवण सिंह के पास आने शुरू हो गए।

 श्रवण सिंह को जब पता चला कि गाड़ी तो उसके ही नाम है तो उसने अपने साले करणी सिंह को कहा तो करणी सिंह आना कानी करने लगा। श्रवण सिंह ने रिश्तेदारों की पंचायत बुलाई तो पंचायत में करणी सिंह ने अभी किस्तें अदा करने की हामी भर ली। उसके बाद किसी दिन मौका देखते हुए उसके साले करणी सिंह और उसके दोस्त हरीश सोनी ने गाड़ी की सभी किस्तें भरने की बात कहते हुए श्रवण सिंह से फिर कई दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करवा लिए। बाद में दोनों ने मिलकर श्रवण कुमार से ठगी कर ली। पुलिस ने फिलहाल इस मामले को अदालत के इस्तगासे के आधार पर आरोपी करणी सिंह और हरीश सोनी के खिलाफ धारा 420 और 120बी में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।



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