कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के बच्चों को मिलेगा पालनहार का लाभ 15 दिवस में चिन्हित कर 30 दिवस में लाभ देंः जिला कलक्टर

 कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के बच्चों को मिलेगा पालनहार का लाभ

15 दिवस में चिन्हित कर 30 दिवस में लाभ देंः जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर,। कोविड-19 महामारी के दौरान जिन परिवारों में कमाने वाले की मृत्यु होने पर उनके अव्यस्क बच्चों 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया जायेगा।
जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में लगभग 7 हजार से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी वजह से कुछ बच्चों ने अपने माता-पिता, दोनों अथवा माता/पिता खो दिये है। ऐसे 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को निर्धारित श्रेणी में पालनहार योजना में लाभान्वित किया जायेगा। जिला कलक्टर ने सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य, आयुक्त नगरपरिषद, अधीशाषी अधिकारी नगरपालिका, जिले के विकास अधिकारियों को निर्देश दिये है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप ऐसे बच्चों को चिन्हित कर पालनहार योजना का लाभ दिया जाये। कोविड-19 महामारी से मृत्यु हो चुके ऐसे व्यक्तियों, परिवारों के बच्चों का चिन्हिकरण कर 15 दिवस में आवेदन भरवाना एवं 30 दिवस में नियमानुसार स्वीकृति जारी कर भुगतान करावे।

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