सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर दिये निर्देश
श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार एवं भारत सरकार के अनुरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एनएफएसए, पीएमजीकेवाई योजना में पोस मशीन से राशन वितरण की वर्तमान व्यवस्था बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ आधार ओटीपी के माध्यम से करने हेतु परिवर्तित व्यवस्था की गई है, जिसमें सर्वप्रथम डीलर द्वारा लाभार्थी का राशन कार्ड नम्बर पोस मशीन पर प्रविष्ट किया जायेगा। इसके बाद लाभार्थी के आधार डेटाबेस में उपलब्ध मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जायेगा। लाभार्थी द्वारा डीलर को प्राप्त ओटीपी उपलब्ध करवाने के पश्चात पोस मशीन में ओटीपी नम्बर दर्ज कर सत्यापन उपरांत राशन डीलर द्वारा राशन का वितरण लाभार्थी को पोस मशीन से कर दिया जायेगा। वर्तमान में चल रही आॅफलाईन उचित मूल्य दुकानों के अलावा राशन वितरण के समस्त ट्रांजेक्शन पोस मशीन द्वारा किये जायेंगे। यदि आधार ओटीपी के माध्यम से वितरण में कठिनाई हो तो बायोमेट्रिक सत्यापन से पूर्वानुसार वितरण किया जायेगा। राशन वितरण में कोविड उचित व्यवहार एवं एसओपी की पालना सुनिश्चित की जाये।
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