अधिक किराया वसूलने पर एम्बूलेंस संचालक के विरूद्ध होगी कार्यवाही
श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि जिले में कोविड-19 एवं अन्य गंभीर रोगियों को रैफरल एवं अन्य केसेज में मेडिकल एम्बूलेंस संचालकों द्वारा रोगियों के परिजन से निर्धारित दरों से उच्च दर पर किराया वसूलते है, इस प्रवृति पर अंकुश लगाया जाए।जिला कलक्टर ने बताया कि जिला परिवहन अधिकारी को पूर्व में भी निर्देशित किया गया था कि एम्बूलेंस संचालकों द्वारा निर्धारित दरे वसूल की जाए। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त नवीनतम दिशा निर्देश एवं न्यूनतम किराया प्रति किलोमीटर निर्धारित किया जाए। जिले के समस्त प्रमुख राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के सहज, दृश्य स्थानों पर एम्बूलेंस के लिए निर्धारित दरों के छपे हुए पोस्टर तत्काल चस्पा किए जाए।
उन्होने बताया कि निर्धारित दरों की सूची विभिन्न माध्यमों से आमजन तक प्रसारित की जाए। एम्बूलेंस संबंधि प्राप्त होने वाली शिकायतों का तुरन्त निस्तारण करने के लिए आपके विभाग से नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए तथा नियंत्रण कक्ष हेल्पलाईन स्थापित की जाए। एम्बूलेंस संचालक द्वारा अधिक राशि लेने की शिकायत सत्यापन के दौरान सही पाई जाती है तो एम्बूलेंस चालक का लाईसेंस निलम्बित करने, फिटनेस निरस्त करने तथा वाहन सीज करने की कार्यवाही अमल में लाई जाए।
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