Advertisement

Advertisement

विवाह संबंधी समारोह में गाइडलाइन की अवहेलना पर लगेगा एक लाख रुपये जुर्माना

 *विवाह संबंधी समारोह में गाइडलाइन की अवहेलना पर लगेगा एक लाख रुपये जुर्माना*

*राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना*

बीकानेर, । विवाह कार्यक्रमों में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लाॅकडाउन के तहत जारी गाइडलाइन की अवहेलना करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि 10 से 31 मई की अवधि तक अगर कोई भी विवाह संबंधी समारोह किसी विवाह स्थल, होटल, सामुदायिक भवन, बारात घर अथवा धर्मशाला आदि में आयोजित किया जाता है या विवाह का आयोजन वर या वधू के घर में किया जाता है लेकिन उसकी सूचना डीओआइटी द्वारा बनाए गए पोर्टल पर नहीं दी जाती है या सामाजिक दूरी नहीं बनाई जाती है या बैंड बाजार या हलवाई, टैन्ट या अन्य किसी व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है या हलवाई या कैटरिंग से होम डिलीवरी प्राप्त की जाती है या फेस कवर का उपयोग नहीं किया जाता है या बारात के आवागमन पर बस, आॅटो, टेम्पो, ट्रेक्टर का उपयोग किया जाता है या उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर वीडियोग्राफी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, तो संबंधित के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

मेहता ने बताया किसी भी विवाह स्थल जैसे मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात घर या धर्मशाला आदि के स्वामी, मेनजेर, अधिभोग द्वारा विनियम 7ए का उल्लंघन किए जाने तथा विवाह समारोह में ग्यारह से अधिक व्यक्ति होने पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement