Advertisement

Advertisement

महामारी रेड अलर्ट पखवाड़ा ओद्यौगिक इकाईयों के श्रमिकों को ट्रांजिट पास मिलेंगे

 महामारी रेड अलर्ट पखवाड़ा

ओद्यौगिक इकाईयों के श्रमिकों को ट्रांजिट पास मिलेंगे
श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिये ग्रह विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशों के अनुसरण में 24 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लाॅकडाउन के दौरान श्रमिकों के पलायन को रोकने हेतु समस्त उधोग एवं निर्माण से संबंधित इकाईयों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि ग्रह विभाग के आदेशानुसार उधोगों एवं निर्माण इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों, कार्मिकों के आवागमन हेतु आॅनलाईन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in  के माध्यम से बस, ट्रक, कार, जीप, अन्य चैपाहिया वाहन एवं दुपहिया वाहनों के लिये ट्रांजिट पास 18 मई 2021 तक सेल्फ जनरेट कर आवागमन हेतु उपयोग करना सुनिश्चित करे। सेल्फ जनरेशन आईडी कार्ड की सेल्फ जनरेशन प्रक्रिया 22 मई तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा घर से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से घर आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी सेवा अनुमत होगी। कोविड मरीज के साथ आये सहयोगी को हाॅस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी किया गया पास ही अंटेन्डेट द्वारा मरीज से संबंधित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाईयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिये अनुमत होगा।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement