भारत में पाकिस्तानी नेटवर्क को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
प्रतिबंधात्मक आदेश की तिथि बढ़ाईश्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर व जिला मजिस्टेªट श्री जाकिर हुसैन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीगंगानगर जिले में लगने वाले पाकिस्तान बोर्डर के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टाॅवरों का नेटवर्क व उसके उपयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेशानुसार पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टाॅवरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आ रहा है, जिससे पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये संपर्क व उपयोग के संबंध में प्रतिबंध लगाया गया है। श्रीगंगानगर जिले के किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा तथा न ही किसी व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। आदेश की अवधि 17 सितम्बर 2021 तक के लिये बढ़ाई गई है।
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