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प्लांट व मशीनरी व उपकरण के लिये निवेश पर 15 प्रतिशत पूंजी अनुदान

 डाॅ. बी.आर.अम्बेडकर एससीएसटी उद्यमी प्रोत्साहन योजना

प्लांट व मशीनरी व उपकरण के लिये निवेश पर 15 प्रतिशत पूंजी अनुदान
श्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन  ने कहा कि मुख्यमंत्राी की बजट घोषणा 2021-22 के अंतर्गत डाॅ. बी.आर.अम्बेडकर एससीएसटी उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाये।
जिला कलक्टर ने उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक को निर्देश दिये है कि मुख्यमंत्राी बजट घोषणा के अनुसार डाॅ. बी.आर.अम्बेडकर एससीएसटी उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज योजना में प्रदत्त मुख्य प्रावधानों की जानकारी आमजन को दी जाये। इस योजना की जानकारी औद्योगिक संघों व अनुसूचित जाति, जनजाति के उद्यमियों को दी जाये, जिससे अधिक से अधिक नागरिक उद्यमी इस योजना का लाभ उठा सके।
जिला कलक्टर ने बताया कि इस योजना में अंकित निवेश सीमा घटाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। द्वितीय क्लाज में अंकित कुल लाभ की अधिकतम सीमा बढ़ाकर पात्रा पूंजी निवेश के 200 प्रतिशत तक की गई है। योजना के अन्य किसी प्रावधानों में ब्याज अनुदान, पूंजीगत अनुदान प्राप्त नहीं करने की स्थिति में प्लांट एवं मशीनरी, उपकरण के लिये लिये गये ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान पांच वर्षों तक (अधिकतम 25 लाख प्रतिवर्ष), प्लांट व मशीनरी व उपकरण के लिये निवेश पर 15 प्रतिशत पूंजी अनुदान (अधिकतम 2 करोड़) देय होगा।
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