दिव्यांग अधिकार अधिनियम की पालना की जाये
श्रीगंगानगर, । राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य में विशेष योग्यजनों को समाज में समान अवसर देने के लिये दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्री भवानी सिंह पंवार ने सीईओ जिला परिषद, समस्त एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, आयुक्त, अधिशषी अधिकारियों, समाज कल्याण व जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि विशेष योग्यजनों को समाज में समान अवसर प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अधिनियम में वर्णित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिये अधिनियम की धाराओं यथा दिव्यांगजनों के सम्बंध में क्षमता और अविभेद, सामुदायिक जीवन, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षा दुरूपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण, मतदान में पहुंच, न्याय तक पहुंच, रियातती दर पर भूमि के आवंटन में 5 प्रतिशत आवंटन, निजी क्षेत्र में नियोजक को दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन प्रदान करने, सरकारी संस्थाओं में नियमानुसार आरक्षण तथा सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।
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