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विभागीय स्वीकृति से पूर्व निर्मित डिग्गियों पर अनुदान का लाभ देय नहीं होगा

 विभागीय स्वीकृति से पूर्व निर्मित डिग्गियों पर अनुदान का लाभ देय नहीं होगा

राज किसान साथी पोर्टल पर 22 अगस्त तक आवश्यक रूप से अपलोड करना होगा
श्रीगंगानगर,। जल के संरक्षण एवं कृशलतम उपयोग हेतु राज्य के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु कृषि आयुक्तालय राज0 जयपुर के द्वारा डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के तहत 13 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं मुख्यमंत्राी कृषक साथी योजना अन्तर्गत श्रीगंगानगर जिले को सामान्य वर्ग में 1000, अजा वर्ग में 150 व अजजा वर्ग में 20, इस प्रकार डिग्गी निर्माण के कुल 1170 भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विभाग द्वारा डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के तहत कृषकों को पक्की अथवा प्लास्टिक लाईनिंग (कच्ची) डिग्गी का निर्माण करने पर कुल लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 3 लाख रूपये, जो भी कम हो अनुदान देय होगा।
डपनिदेशक जी.आर.मटोरिया ने बताया कि डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के तहत जिले को अजा व अजजा वर्ग में आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध ई-मित्रा पोर्टल पर कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण कृषकों का चयन लाॅटरी प्रक्रिया के द्वारा करने की आवश्यकता नहीं हुई परन्तु सामान्य वर्ग में आवंटित लक्ष्यों से अधिक कुल 3475 आवेदन प्राप्त होने के कारण कृषकों का चयन करने के लिए 24 जुलाई 2021 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में ई-मित्र पोर्टल पर प्राप्त हुए सभी लंबित आवेदनों की आॅफलाइन लाॅटरी कृषक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निकाली गयी और आॅफलाइन लाॅटरी प्रक्रिया के द्वारा 1000 कृषकों का चयन कर वरीयता क्रम का निर्धारण किया गया। जिले को डिग्गी निर्माण हेतु सामान्य वर्ग में आवंटित निर्धारित लक्ष्यों के 40 प्रतिशत अर्थात् 400 आवेदक किसानों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की गई। डिग्गी निमार्ण हेतु लाॅटरी प्रक्रिया के द्वारा चयनित वरियता क्रम के अनुसार किसानों की सूची विभागीय कार्मिकों को उपलब्ध करवा दी गई है और क्षेत्रा के विभागीय कार्मिकों के द्वारा संबंधित किसानों को इस बाबत् सूचित कर राज किसान साथी पोर्टल पर छः माह से कम अवधि की जारी की हुई जमाबंदी/पासबुक की काॅपी व अन्य दस्तावेज सहित अपलोड करवाने की जानकारी लगातार दी जा रही है।
डिग्गी निमार्ण हेतु लाॅटरी प्रक्रिया द्वारा चयनित किसान अपनी पत्रावली मय आवश्यक दस्तावेज यथाशीघ्र पूर्ण करके राज किसान साथी पोर्टल पर 22 अगस्त 2021 तक आवश्यक रूप से अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। कृषक अनुदान के लिए अपने खेत में डिग्गी का निर्माण सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही शुरू करें। डिग्गी निर्माण हेतु लाॅटरी प्रक्रिया के द्वारा चयनित काश्तकारों मे से यदि किसी किसान के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने से पूर्व डिग्गी का निर्माण कर लिया है तो ऐसे किसानों को विभाग द्वारा डिग्गी निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन वर्ष 2021-22 के दिशा-निर्देशों की बिंदु संख्या 4.13 के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने से पूर्व में बनाई गयी डिग्गी पर कोई अनुदान का लाभ देय नहीं होगा, की पालना करते हुए अनुदान का लाभ नहीं दिया जायेगा। अतः डिग्गी निमार्ण हेतु लाॅटरी में चयनित इच्छुक किसान संबंधित खण्ड के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय से सक्षम प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही अपने खेत में डिग्गी का निर्माण कार्य प्रारंभ करें ताकि उनको अनुदान का लाभ सुगमता से मिल सके।

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