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बाल विवाह रोकने के लिये परिवार की समझाईश की

श्रीगंगानगर, । गत 8 सितंबर को विद्यालय में अध्ययनरत विधार्थी के अभिभावक से फोन पर हुई वार्ता से सूचना मिली कि 4सी गांव में बबलदीप नामक लड़की की शादी है। बबलदीप वहीं विद्यालय से ही 8वीं पास की हुई थी। लड़की की जन्म तिथि (छात्र प्रवेश रजिस्टर) के अनुसार 7-8-2004 है। लड़की की आयु अभी 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई। बाल विवाह को रोकने के लिये परिवारजन की समझाईश की कार्यवाही की गई। समझाईश हेतु विद्यालय की दो अध्यापिकाएं उनके घर गईं जिससे पता चला लड़की के पिता की मृत्यु हो चुकी है माता अकेले ही चार बच्चों को पाल रहीं हैं। लड़की की मॉ के अनुसार वे लड़की के पालन-पोषण में असमर्थ हैं। इसी समय तहसील कार्यालय से दूरभाष पर ही 8 सितम्बर को पुलिस थाना मटीलीराठान को चक 4 सी छोटी में नाबालिग की शादी की जानकारी प्राप्त हुई। गिरदावर हलका 18 जैड तथा पुलिस थाना के मटीली राठान हैड कांसटेबल मय जाब्ता मौके पर पहुंचे।इस अवसर पर बबलदीप पुत्री श्री जसवन्त सिंह जाति मजहवी सिंख उम्र 17 वर्ष निवासी रामगढ संघर तहसील करणपुर हाल 4 सी छोटी की शादी के कार्यक्रम हेतु पूछताछ की गई। मौके पर उपस्थित लडकी के नाना लाभसिंह एवं अन्य उपस्थित द्वारा बताया गया कि बबलदीप की सगाई का कार्यक्रम रखा गया है तथा लडकी के पिता की मृत्यु होने कारण इसका लालन-पालन लडकी के नाना द्वारा ही किया गया है। सगाई समारोह में वर पक्ष को लडकी पसंद आने पर मौके पर ही शादी का कार्यक्रम तय हो जाने के कारण मौके पर ही चुन्नी चढाने का कार्यक्रम था।

 इस अवसर पर प्रशासन के पहुंचने पर शादी का कार्यक्रम रूकवाया गया तथा लडकी के बयान लेने पर लडकी ने बताया गया कि मेरी शादी नही हो रही बल्कि सगाई का ही कार्यक्रम था तथा मैं अब बालिग होने के तक शादी नही करूंगी। मौके पर लडका गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री मगासिंह जाति मजहवी निवासी कोठा तहसील गंगानगर द्वारा भी सगाई की रस्म होना तथा बबलदीप के बालिग होने तक शादी नहीं करने हेतु सहमति जताई गई ।
इस अवसर पर लड़की की माता, नाना, नानी एवं लड़के के पिता श्री दीपसिंह व लडके का जीजा चरणजीत सिंह पुत्र गुरतेजसिंह निवासी गांव घणेवाला-पंचकोसी तहसील फाजिल्का पंजाब तथा गांव की आंगनबाढी कार्यकर्ता तथा गांव के मोलविरान  लोगों के रूबरू दोनो पक्षों को पाबंद कर बबलदीप के बालिग होने तक शादी नही करने के लिए पाबंद किया। इस अवसर पर आंगनबाढ़ी कार्यकर्ता रोशनीदेवी, कुलवन्त कौर, आशा सहयोगिनी, सहायिका गुरमीत कौर को पाबंद किया गया कि लड़की के बालिग होने तक शादी नहीं करने तक सभी निगरानी रखें तथा अगर उक्त लोग चोरी छिपे शादी करते हैं तो तुरन्त पुलिस को सूचित करें। इस कार्यवाही को उपस्थित सभी के सामने बताया गया तथा लिखित दस्तावेज़ पर सभी के अगूंठा व हस्ताक्षर करवाए गए।

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