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धार्मिक समारोह, मेले, हाट बाजार को लेकर दिशा निर्देश

 धार्मिक समारोह, मेले, हाट बाजार को लेकर दिशा निर्देश

श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जाकिर हुसैन ने गृह विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्यौहारों का आयोजन, मेलों व हाट बाजार की जिले में अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार 16 सितम्बर को रामदेव जयंती के दृष्टिगत आमजन के लिये दिशा निर्देशों की पालना की जानी अनिवार्य है। धार्मिक स्थलों के व्यक्तियों के प्रवेश पर इस तरह अंतराल रखा जाये कि एक समय में पूजा स्थल के अंदर व्यक्तियों की संख्या इस सीमा तक सीमित हो जाये कि प्रत्येक व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो, धार्मिक स्थलों के पूजारियों एवं दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, थर्मल स्क्रीनिंग, हेंडवॉश, सेनेटाईजेशन का समुचित प्रबंध एवं मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे फर्श, दरवाजें के हैण्डल को बार-बार सेनेटाईज किया जाये, इसकी सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाये। धार्मिक स्थल में फूल माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने एवं घण्टी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।

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