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अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति 30 दिसंबर तक कर सकते है व्यावसायिक ऋण हेतु आवेदन

 अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति 30 दिसंबर तक कर सकते है व्यावसायिक ऋण हेतु आवेदन


हनुमानगढ़,। अल्पसंख्यक समुदाय हेतु व्यावसायिक ऋण प्राप्त करने के आवेदन 30 दिसम्बर 2021 तक आमंत्रित किये गए हैं। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी श्री अमर सिंह ढ़ाका ने बताया कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को रोजगारोन्मुखी व्यवसाय के लिए 6 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।  जिसके लिए आवेदक की आयु 18 से 54 वर्ष तथा परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 98000 रुपये व शहरी क्षेत्र में 120000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

श्री ढाका ने बताया कि व्यावसायिक ऋण हेतु आवेदन के साथ नवीनतम पासपोर्ट साईज की चार फोटो (निर्धारित आवेदन पत्र पर चिपकाई हुई), अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, बी.पी.एल. होने पर बी.पी.एल कार्ड की प्रतिलिपि, कोटेशन नियमानुसार, कार्य के प्रशिक्षण या अनुभव की प्रति, शपथ पत्र (रू पचास के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर ), कार्यस्थल स्वामित्व की प्रमाणित प्रति (स्वामित्व दस्तावेज/किरायानामा तथा व्यवसाय करने की मकान मालिक से सहमति  पत्र।), आवेदक के बैंक खाते की प्रमाणित प्रति, मतदाता पहचान पत्र एवं राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड की प्रति, जनआधार कार्ड की प्रति व पैन कार्ड प्रति सलंग्न करने होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि आवेदन संबधी जानकारी दूरभाष न. 01552-261135 पर एवं निःशुल्क आवेदन पत्र कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कमरा नं. 17 पुरानी कलैक्ट्रट हनुमानगढ़ में कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्राप्त किये जा सकते है तथा आवेदन समस्त स्वप्रमाणित दस्तावेज संलग्न कर 30 दिसम्बर 2021 तक जिला अल्पसंख्यक कार्यालय में जमा कराए जा सकेगें।

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