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Hanumangharh - जिले में धान (चावल) व अन्य फसलों के अवशेष जलाने पर जिला कलक्टर ने 31 दिसम्बर तक लगाया प्रतिबंध, निषेधाज्ञा की जारी

 जिले में धान (चावल) व अन्य फसलों के अवशेष जलाने पर जिला कलक्टर ने 31 दिसम्बर तक लगाया प्रतिबंध, निषेधाज्ञा की जारी


आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत किया जाएगा दण्डित

हनुमानगढ़,। जिला कलेक्टर श्री नथमल डिडेल ने जिले में धान (चावल) व अन्य फसलों के अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला कलक्टर ने इस बाबत निषेधाज्ञा जारी करते हुए लिखा है कि जिले में फसल खरीफ-2021 में धान (चावल) की कटाई चल रही है। धान (चावल) की फसल के अवशेष / कचरा को काश्तकारों द्वारा आग लगाये जाने के कारण न केवल धुएं से वायु प्रदूषण फैलता है, बल्कि हरे पेड़ भी जल जाते हैं तथा अग्नि से संपत्ति, जान-माल की हानि होने के संभावना भी रहती है। वायु प्रदूषण से आमजन प्रभावित रहता है। ग्रीन ट्रीब्ल्यूनल नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर आदेश प्रसारित किये गये हैं कि कृषि अवशेषों को जलाया न जाकर उन्हें वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाये। 

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से प्राप्त सैटेलाइट इमेजेज अनुसार जिले में फसल अवशेषों को जलाया जा रहा है। जिसे रोका जाना नितांत आवश्यक है। लिहाजा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला क्षेत्र के लिए प्रतिबन्धित आदेश लागू किए जाते हैं कि जिले के काश्तकार धान (चावल) व अन्य फसल के अवशेष / कचरा को नहीं जलायेंगे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार औऱ  विकास अधिकारी अपने क्षेत्र में फील्ड कर्मचारियों के माध्यम से उक्त प्रतिबन्धित आदेश पालना करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की अवहेलना एवं उल्लंघन किए जाने पर माध्यम से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दण्डित किया जावेगा। यह आदेश दिनांक 31.12.2021 तक प्रभावशील रहेंगे।

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