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वर्ष 2022-23 में सेवानिवृत होने वाले कार्मिक भुगतान के लिये 25 तक दावा करे

 वर्ष 2022-23 में सेवानिवृत होने वाले कार्मिक भुगतान के लिये 25 तक दावा करे

श्रीगंगानगर, । श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2022-23 के दौरान सेवानिवृत होने वाले राज्य कार्मिक जो श्रीगंगानगर जिले में पदस्थापित है, वे समस्त राज्य कर्मचारी अपनी राज्य बीमा पॉलिसीयों के भुगतान हेतु दावा प्रपत्र 25 जनवरी 2022 तक ऑनलाईन पूर्ति कर रिकॉर्ड बुक, मूल बीमा पॉलिसी एवं पदस्थापन विवरण सहित उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, श्रीगंगानगर को भिजवाए। जिससे इन पॉलिसीयों की परिपक्वता तिथि 01 अप्रैल 2022 तक भुगतान की कार्यवाही की जा सके।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, श्रीगंगानगर के सहायक निदेशक श्री एस.एन पंवार ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले में राज्य कर्मचारियों की 01 अप्रैल 2022 को 614 राज्य बीमा पॉलिसी परिपक्व होने जा रही हैं। विभाग इन राज्य बीमा पॉलिसीयों का 01 अप्रैल 2022 को भुगतान करने हेत कृत-संकल्पित है। वर्ष 2022-23 के दौरान सेवानिवृत होने वाले समस्त राज्य कर्मचारी अपनी राज्य बीमा पॉलिसी के भुगतान हेतु दावा प्रपत्रा ऑनलाईन प्रस्तुत करें तथा सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से अपेक्षा है कि जिला कार्यालय उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग, श्रीगंगानगर को दावा प्रपत्र ऑनलाईन करवाने के साथ ही ऑफलाईन भी सम्बन्धित प्रपत्र पूर्ति करवा प्रेषित करें।
जो राज्य कर्मचारी 01 अप्रैल 2022 को परिपक्वता तिथि पर बीमा राशि का भुगतान लेना चाहते हैं, उनके लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं-‘‘राज्य बीमा पॉलिसी को आगामी एक वर्ष के लिए विस्तारित करना‘‘ या ‘‘राज्य बीमा पॉलिसी के परिपक्वता राशि का भुगतान 01 अप्रैल 2022 को जी0पी0एफ खाते में स्थानांतरित करना। ‘‘इसलिए सभी संबंधित विभागों से यह अपेक्षा की गई है कि बीमेदारों की 01 अप्रैल 2022 को परिपक्व होने वाली राज्य बीमा पॉलिसीयों के दावा प्रपत्र अथवा विकल्प पत्र 25 जनवरी 2022 तक ऑनलाईन पूर्ति करवाकर रिकॉर्ड बुक, मूल बीमा पॉलिसी एवं पदस्थापन विवरण सहित जिला कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग, श्रीगंगानगर को भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि इन पॉलिसियों की परिपक्वता तिथि 01 अप्रैल 2022 तक भुगतान की कार्यवाही की जा सके। विकल्प पत्रों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सके। जिन बीमेदारों के दावा प्रपत्र व कोई विकल्प पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं होगें, ऐसे बीमेदारों की बीमा राशि जीपीएफ खातों में स्थानान्तरित कर दी जावेगी।

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