औषधियों के लिये गये नमूनों के नकली, अपमिश्रित व अवैध घोषित होने से
न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज कर प्रंसज्ञान लेकर अभियुक्तों को गिरफ्तारी वारन्ट से तलबश्रीगंगानगर, । औषधि विभाग गंगानगर द्वारा फर्म न्यू मैडिसिन पोईन्ट, 128-ए, गोल बाजार, श्रीगंगानगर के फर्म मालिक राजीव बतरा निवासी श्रीगंगानगर से औषधि नियंत्रण अधिकारी श्री रामपाल द्वारा औषधियों के लिये गये नमूनों के नकली, अपमिश्रित व अवैध घोषित होने तथा स्टॉक व रिकोर्ड जब्ती के उपरान्त प्रकरण में जांच पूर्ण कर फर्म न्यू मैडिसिन पोईन्ट, 128-ए, गोल बाजार, श्रीगंगानगर, फर्म मालिक राजीव बतरा निवासी श्रीगंगानगर, अवैध फर्म श्याम मैडिकल एजेन्सीज, अजीतगढ़, जिला सीकर, संचालक हरिकेश यादव, निवासी वीपीओ टीबा की ढाणी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, फर्म ओम एजेन्सीज, जयपुर, फर्म भागीदार कृस्टीना दास, निवासी जयपुर व प्रकाश यादव, निवासी जयपुर व गोपाल मिश्रा, निवासी जयपुर के विरूद्ध औषधि एवम् प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत माननीय न्यायालय सीजेएम, श्रीगंगानगर में इस्तगासा दायर किया गया।
सहायक औषधि नियंत्रक श्री डी.एस.उप्पल ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज कर प्रंसज्ञान लेकर अभियुक्तों को गिरफ्तारी वारन्ट से तलब करने के आदेश जारी किये है। नकली घोषित औषधियों के प्रकरणो में कम से कम सात वर्ष व अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा तथा कम से कम 3 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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